rajasthan high court: पीपाड़ सिटी में अधिग्रहित भूमि पर जिला अस्पताल बनाएं

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता शांतिलाल जैन एवं अन्य ने पीपाड़ सिटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अलग कृषि उपज मंडी से अधिग्रहित भूमि पर जिला अस्पताल के प्रस्तावित निर्माण को चुनौती दी थी। याची की मांग थी कि मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जिला अस्पताल का निर्माण किया जाए। कृषि मंडी की भूमि पीपाड़ सिटी से दूर है, जबकि मौजूदा परिसर अनुकूल है। जिला अस्पताल के लिए निर्धारित मापदंड से कम भूमि अधिग्रहित की गई है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जिला अस्पताल के लिए अधिग्रहित भूमि राजमार्ग पर स्थित है। यह अस्पताल पीपाड़ सिटी सहित आस-पास के गांवों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित होगा। इसलिए भूमि का चयन उचित है।

दुर्भावनापूर्ण नहीं नीतिगत निर्णयखंडपीठ ने कहा कि अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान के स्थान का चयन करने की शक्ति राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। जब तक नीतिगत निर्णय दुर्भावनापूर्ण नजर नहीं आता, तब तक कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करने नहीं करेगा। यदि जिला स्तरीय अस्पताल का निर्माण मौजूदा सीएचसी की साइट पर किया जाता है, तो पुरानी इमारत को गिराना होगा। ऐसा होने पर पीपाड़ सिटी के लोग उचित चिकित्सा सुविधा से वंचित रहेंगे। दूसरी ओर, यदि चयनित स्थल पर नए जिला स्तरीय अस्पताल का निर्माण किया जाता है, तो सीएचसी में दी जा रही चिकित्सा सुविधाएं नए अस्पताल का निर्माण पूरा होने तक निरंतर जारी रहेंगी। खंडपीठ ने पाया कि सीएमएचओ के एक दस्तावेज के हिसाब से कृषि मंडी की साइट पर लगभग 32-35 बीघा खाली भूमि उपलब्ध है और उसे आगामी जिला स्तरीय अस्पताल के लिए आवंटित किया जा सकता है।

तत्काल निर्माण प्रारम्भ करें

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि कृषि उपज मण्डी समिति से अधिग्रहित भूमि पर जिला स्तरीय चिकित्सालय का निर्माण तत्काल प्रारम्भ करें। पहले से अधिग्रहीत 12.10 बीघा भूमि पर निर्माण शुरू किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, कृषि उपज मंडी समिति की अतिरिक्त खाली पड़ी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिला स्तरीय अस्पताल मानदंडोंं पर खरा उतर सके। जब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा नहीं होता कृषि उपज मण्डी समिति की शेष खाली भूमि का किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं किया जा सकेगा।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/yUucwKF
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment