Rajasthan High Court : पूर्व सैनिक को एक माह में नियुक्ति देने के निर्देश

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पूर्व सैनिक को एक माह में नियुक्ति देने के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती 2016 में पूर्व सैनिक को अन्यथा अयोग्य नहीं होने पर एक माह में नियुक्त के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश रेखा बोराणा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता भीमसिंह उदावत की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमएल देवड़ा ने कहा कि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय श्रेणी भर्ती 2016 का विज्ञापन 21 जनवरी 2016 को जारी किया था, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान के तहत 32 पद आरक्षित कर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई। अधिकतम आयु सीमा में विज्ञापन में दिए स्पष्टीकरण के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत तीन वर्ष में नही होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी गई थी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 और तीन साल की छूट को देखते हुए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया। याची आरक्षित वर्ग में एक मात्र सफल उम्मीदवार था, लेकिन उसे यह कहते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उसकी आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक है। एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए 2016 की भर्ती में अन्यथा अयोग्य नहीं होने पर एक माह में नियुक्त आदेश देने के आदेश दिए हैं।



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