जोधपुर।
पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर (Police commissionerate Jodhpur) क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार से निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू (Section 144 implemented) रहेगी। इस दौरान रैली, जुलूस, शोभायात्रा व सभा पर पूरी तरह प्रतिबंध (ban on rally, procession, procession and meeting) रहेगा। सोशल मीडिया के मार्फत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए। जो गुरुवार से अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे। इस दौरान निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे :-
- सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, जुलूस, सभा व शोभायात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विवाह समारोह, बारात व शव यात्रा को छूट रहेगी।
- अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमा जा सकेगा।न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।सिख समाज के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के तहत नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।पुलिस, सेना व अर्द्ध सैन्य बल को इससे छूटी रहेगी।
- कोई भी व्यक्ति घातक रसायनिक, विस्फोटक पदार्थ व घातक तरल पदार्थ लेकर विचरण नहीं कर सकेगा।
- धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे, भाषण नहीं लगाए जाएंगे। न ही कहीं लिखे जाएंगे। आपसी सदभावना, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाले नारे, भाषण आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे, भाषण नहीं लगाए जाएंगे। न ही कहीं लिखे जाएंगे। आपसी सदभावना, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाले नारे, भाषण आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सोशल मीडिया पर सामाजिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट अपलोड नहीं डाली जाएगी।
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