INSURANCE-- 31 जुलाई तक ऋणी किसानों का स्वत: होगा बीमा

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जोधपुर।

केन्द्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में खरीफ सीजन 2022 व रबी 2022-23 के लिए फसल बीमा अधिसूचना 8 जून को जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार 31 जुलाई तक जिन किसानों को ऋण वितरण या स्वीकृत हो जाएगा, उन किसानों का स्वतः ही फसल बीमा हो जाएगा। ऋणी किसान फसल बीमा से अलग होने चाहे तो 24 जुलाई तक बैंक में ऑप्शन आउट फॉर्म भरकर देना होगा। अगर ऋणी किसान फसल में बदलाव करते है तो, इसकी सूचना 29 जुलाई तक बैंक में देनी होगी। जोधपुर जिले के लिए फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
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गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे फसल बीमा
जहां ऋणी किसानों का फसल बीमा वित्तीय संस्थान से स्वतः ही कर लिया जाएगा। वहीं गैर ऋणी व बटाईदार किसान भी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ सीएससी के माध्यम से 31 जुलाई तक फसल बीमा करवा सकेंगे।

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गारंटी उपज का निर्धारण वास्तविक उत्पादन से भिन्न
भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री तुलछाराम सिंवर के अनुसार, बीमा क्लेम निर्धारण के लिए गारंटी उपज का निर्धारण वास्तविक उत्पादन से बहुत ज्यादा भिन्न है। इसमें सुधार किया जाकर संशोधित अधिसूचना जारी होती तो किसानों को नुकसान का बीमा क्लेम मिलने की संभावना बढ़ती। सरकार को इसमें सुधार कर संशोधित अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

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जोधपुर जिले के लिए अधिसूचित फसलें, जोखिम राशि व कृषक प्रीमियम

फसल-- जोखिम कवर-- कृषक हिस्सा प्रीमियम

बाजरा-- 18162-- 363.24
कपास-- 28689-- 1434.45
मूंगफली- 113116-- 2262.32

मूंग-- 47709-- 954.18
मोठ-- 20903-- 418.16

तिल-- 27304-- 546.08
ग्वार-- 23044-- 460.88

चंवला-- 33650-- 673.00
ज्वार-- 17201-- 344.02

अरंडी-- 30000-- 1500.00
- जोखिम कवर व प्रीमियम राशि रुपए में
- अरंडी मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित

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