जोधपुर.
कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही अब पौने दो साल बाद परिजन को जेल में बंद बंदियों और कैदियों से मिलने की छूट दी गई है। परिजन विचाराधीन बंदियों से 15 दिन और सजा काट रहे कैदियों से महीने में एक बार मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन इससे पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र जेल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
जेल अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के अनुसार कुछ दिशा-निर्देशों की पालना के साथ केन्द्रीय कारागार में बंदियों की परिजनों से मुलाकात शुरू की गई है।
करनी होगी इन दिशा-निर्देशों की पालना
-कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके परिजन को ही बंदी व कैदियों से मुलाकात की अनुमति होगी। मुलाकात करने के लिए आने वाले परिजन को वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
- एक बार में बंदी से एक परिजन ही मिल सकेगा। मुलाकात अधिकतम 15 मिनट होगी।
- मुलाकात कक्ष में आने वाले प्रत्येक बंदी व परिजन को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- मुलाकात कक्ष व उपकरण प्रत्येक मुलाकात के बाद सैनेटाइज किए जाएंगे।
- बंदियों को दूरभाष व वीडियो कॉलिंग की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
- मुलाकात कराने वाले जेलकर्मी मास्क व दस्ताने पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे।
- मुलाकात के दौरान बंदियों को बाहर से सामान देना प्रतिबंधित रहेगा।
-सोमवार को छोड़ सप्ताह में छह दिन और जिला व उप कारागृहों में रविवार, मंगलवार, बुधवार व शनिवार को मुलाकात कराई जाएगी।
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