जोधपुर.
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी करने के लिए दो घंटे की छूट दी गई है। इस संबंध में पुलिस की ओर से शनिवार को निषेधज्ञा की धारा 144 लागू की गई। यह आदेश तुंरत लागू हो गए हैं।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के तहत एयर क्वालिटी पुअर या खराब होने पर उस दिन आतिशबाजी पर रोक रहेगी।
यह जारी हुए दिशा-निर्देश
- दीपावली, गुरुपर्व या अन्य त्यौहारों पर रात 8 से दस बजे तक ग्रीन आतिशबाजी बेचने व चलाने की अनुमति दी गई है।
- छठ पर्व पर शाम छह से रात आठ बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति रहेगी।
- क्रिसमस या न्यू ईयर पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।
- ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी की ओर से जारी क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकेगी।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/30CTuZf
0 comments:
Post a Comment