जोधपुर.
त्यौहार व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई है। जो शनिवार सुबह पांच बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत निम्नलिखित पाबंदियों रहेंगी और अतिरिक्त सावचेती बरतनी होगी।
- प्रदर्शनी/सामाजिक कार्यक्रम सुबह छह से रात दस बजे तक अधिकतम दो सौ व्यक्तियों के साथ अनुमत होंगे। कोरोना वैक्सीन की कम से कम प्रथम डोज लगाने वालों को ही दो सौ व्यक्ति ही शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनेटाइजेशन व बंद जगह पर वेंटीलेशन अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक आयोजन जिनमें राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, समारोह, जुलूस, मेले, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
- आतिशबाजी के उपयोग व विक्रय पर पाबंदी होगी।
- शादियों में अधिकतम दो सौ व्यक्ति ही शामिल होंगे।
- प्रतिदिन रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा। रेस्टोरेंट को सुबह 9 से रात दस बजे तक अनुमति रहेगी।
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