जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर नगर निगम को गंगाशहर जाने वाली सडक़ पर आवासीय क्षेत्र के बीच में पूर्व में बनाए गए डंपिंग यार्ड में पार्क और खेलकूद की सुविधा विकसित करने की योजना के साथ आने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता गोपी किशन एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता एसएस लदरेचा ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश की पालना में गंगाशहर रोड पर की जा रही डंपिंग को बंद कर दिया गया है। निगम वर्तमान में आवंटित अन्य जगह पर कचरे की डंपिंग कर रहा है। याची की ओर से अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी ने अपना पक्ष रखा। खंडपीठ ने कहा कि केवल कचरा डंप करना बंद कर देने मात्र से वहां के रहवासियों की समस्या का हल नहीं होगा। कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को डंपिंग साइट को पार्क और खेलकूद सुविधाओं के लिए विकसित करने की योजना के साथ आने को कहा है। शुरुआत में डंपिंग साइट की लेवलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पौधारोपण संभव हो सके। निगम को 10 सितंबर को योजना पेश करनी होगी।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2VMhJBE
0 comments:
Post a Comment