जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस (यूटीबी) के आधार पर की गई नर्सिंग भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही जिनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, उन्हें जॉइनिंग नहीं देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता मनीष कुमार परमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता रजत अरोड़ा ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।
याची के अधिवक्ता दीपेशसिंह बेनीवाल ने कोर्ट को बताया कि यूटीबी आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को 50 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने 100 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की। इसमें वरीयता की अनदेखी की गई। चयन सूची में विज्ञापन में निर्दिष्ट गाइडलाइन की पालना नहीं की गई और ना ही आरक्षण नियमों का ध्यान रखा गया।
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