फैक्ट्रियों के संचालन के लिए सम्मति आवेदनों का होगा जल्द निस्तारण

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जोधपुर।
प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक रूप से ली जाने वाली अनुमति सम्मति (कन्सेंट टू ऑपरेट), पंजीकरण, प्राधिकार आदि औपचारिक आवेदनों का अब जल्द निस्तारण होगा। इसके लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने मण्डल मुख्यालय में प्री स्क्रीनिंग शाखा का गठन किया गया है। प्री स्क्रीनिंग शाखा तीन कार्य दिवसों में आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच पूरी करेगी। मण्डल की ओर से आवेदन पूर्ण होने की सूचना के बाद ही इकाई की ओर से निर्धारित शुल्क जमा कराया जाएगा। इससे राज्य मण्डल में प्राप्त होने वाले अपूर्ण आवेदनों पर रोक लगेगी और आवेदनों के निस्तारण में गति आएगी
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ऑनलाइन जमा कराने होंगे दस्तावेज
प्री स्क्रीनिंग शाखा के सक्रिय होने के बाद राज्य मण्डल में इकाइयों की ओर से आवेदन के साथ सभी दस्तावेज राज्य मण्डल को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही भरने होंगे। इकाइयों को राज्य मण्डल में भौतिक रूप से दस्तावेज जमा कराने की जरुरत नहीं होगी
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श्रेणी अनुसार शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा
सम्मति, प्राधिकार व पंजीकरण के समस्त आवेदन प्री स्क्रीनिंग शुल्क ग्रीन श्रेणी उद्योगों के 100 रुपए, ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों के लिए 1 हजार रुपए व रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 2 हजार रुपए के साथ व दस्तावेजों, जो राज्य प्रदूषण मण्डल की चेक लिस्ट के अनुसार निर्धारित प्रारूप में है, के साथ राज्य मण्डल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइनभरे जाएंगे
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अपूर्ण आवेदनों होने पर 15 दिन में जमा कराने का समय
प्री स्क्रीनिंग शाखा की ओर से राज्य मण्डल मुख्यालय में सम्मति, प्राधिकार व पंजीकरण के समस्त आवेदनों की प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित शाखा व क्षेत्रीय कार्यलय में स्थानांतरित किया जाएगा । अपूर्ण आवेदनों काप्री स्क्रीनिंग शुल्क ऑनलाइन डेफिसिएंसी बताए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक के लिए वैध रहेगा व संबंधित इकाई को इस अवधि के भीतर सभी दस्तावेजों को पूरा करना होगा। सभी दस्तावेजों के जमा होने के बाद ही संबंधित इकाई को सूचना मिलने पर निर्धारित सम्मति शुल्क जमा कराना होगा।
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प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने व इकाई संचालन के लिए आवश्यक कन्सेंट टू ऑपरेट आदि आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए प्री स्क्रीनिंग सेल गठित की गई है। इसका उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर



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