डिस्कॉम कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को जारी किए नोटिस

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली उत्पादन तथा वितरण कंपनियों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा या अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की स्थिति से वंचित करने के मामले में वित्त विभाग तथा सभी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी फेडरेशन की ओर से अधिवक्ता हरीश पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल कोविड-19 महामारी की पहली लहर में ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना से मौत पर कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। लेकिन बिजली उत्पादन तथा वितरण कंपनियों के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है।

याचिका में कहा गया कि बिजली उत्पादन तथा वितरण कंपनियों के कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत रहे हैं, लेकिन पांच बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के दर्जे से इनकार कर दिया गया है। घर पर उपचाराधीन रोगियों सहित अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति आवश्यक थी और इस ड्यूटी का निर्वहन कर्मचारियों ने संक्रमित होने के जोखिम के बीच किया। इसके चलते राज्य में साठ से अधिक कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु हुई।



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