जोधपुर। कोविड-19 संक्रमण की चैन तोडऩे के लिए लॉकडाउन में विस्तार को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तथा जयपुर पीठ में 28 मई तक वर्ष 2021 में दायर अत्यावश्यक मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। आधिकारिक रूप से हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 31 मई से 27 जून तक रहेगा, लेकिन 29 मई शनिवार से ही नियमित न्यायिक कार्य बंद हो जाएगा।
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 28 मई तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए केवल उसी संख्या में खंडपीठ या एकलपीठ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करेंगे। कोर्ट का समय प्रात:कालीन ही रहेगा। केवल वही न्यायाधीश कोर्ट परिसर में आएंगे, जिनके रोस्टर के अनुसार मामले सूचीबद्ध होंगे। अत्यावश्यक मामलों की अगले दिन सुनवाई के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ऑप्शन अर्जेंट लिस्टिंग का उपयोग सुबह 9.30 बजे तक किया जा सकेगा।
कोर्ट प्रशासन ने 25 से 28 मई तक सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों को स्थगित करते हुए उनमें अगस्त महीने की नई तारीखें दी हैं। जिन मामलों में अंतरिम राहत की अवधि 25 से 28 मई के बीच समाप्त हो रही है, वह अग्रिम आदेश तक विस्तारित मानी जाएगी। याचिका, अपील या प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी गई है। अत्यावश्यक नए मामलों को ई-फाइलिंग पोर्टल से दायर की जा सकेगी।
अवकाशकालीन पीठ गठित
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 31 मई से 4 जून तक न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग, 7 से 11 जून तक न्यायाधीश देवेंद्र कच्छवाह, 14 से 18 जून तक न्यायाधीश रामेश्वर व्यास तथा 21 से 25 जून तक न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अवकाशकालीन पीठ आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2SnwYPJ
0 comments:
Post a Comment