जोधपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर सर्किट बेंच ने जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित किए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए एलईडी बेचने वाले दुकानदार की अपील खारिज कर दी। गौरतलब है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वितीय ने 6 वर्ष पूर्व निर्णय में दुकानदार द्वारा बेचे गए खराब एलईडी के बदले 32 हजार रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन दुकानदार ने जिला उपभोक्ता अदालत का फैसला मानने से इनकार करते हुए उपभोक्ता पर बिल में काट छांट का आरोप लगाते हुए राज्य आयोग में अपील दायर कर दी। प्रतापनगर निवासी उपभोक्ता नंदकिशोर सोलंकी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार चौहान ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि एलईडी बोड्र्स विक्रेता को 32 हजार एक सौ रुपए देकर एक वर्ष की वारंटी के साथ एलईडी और एसएमएस बोर्ड बनवाए। किंतु दोनों ही बोर्ड वारंटी अवधि में ही खराब हो गए। दुकानदार ने बदलने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता न्यायालय ने दुकानदार को एलईडी के बदले चुकाई गई रकम ब्याज के साथ देने का आदेश दिया जो सही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिवांची गेट स्थित सुरपुरा हाउस के एलईडी विक्रेता अमित तथा विजय अरोड़ा की अपील खारिज कर जिला उपभोक्ता का फैसला बरकरार रखा।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3sKCnx9
0 comments:
Post a Comment