नगर निगम की कमाई का एक और रास्ता खुला, नए भवन विनियम लागू

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जोधपुर।
नगर निगम, दक्षिण में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (जोधपुर दक्षिण) भवन विनियम 2020 लागू कर दिए गए हैं। नए भवन विनियम के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति की प्रकिया का सरलीकरण किया गया है। इससे लोगों को राहत तो मिलेगी ही साथ ही आय बढऩे की भी संभावना है।
पूर्व में नगर निगम में एकल खिडक़ी के माध्यम से 250 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों को ग्राउण्ड एवं प्रथम तल की स्वीकृति दी जाती थी। नए भवन विनयमों के अन्तर्गत एकल खिडक़ के माध्यम से 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर रहवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सहायक नगर नियोजक के स्तर पर ही किया जा सकेगा। नए विनियम अनुसार 250 वगमीटर तक के भूखण्डों पर बेसमेंट, ग्राउण्ड एवं दो तलो की स्वीकृति देय होगी।
इसी प्रकार 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डो पर रहवासीयक एवं व्यवसायिक निर्माण स्वीकृति प्रकरणों का त्वरित निस्तारण उप नगर नियोजक स्तर पर ही कर दिया जाएगा। अब 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों को एकल खिडक़ी के माध्यम से बेसमेंट, ग्राउण्ड एवं तीन तलों तक की रहवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा।
यह प्रक्रिया अपनानी होगी
- भूखण्ड के लैटीट्यूड व लॉगीट्यूड की गूगल मैप पर लोकेशन।
- लीजडीड व साइट प्लान
- साइट प्लान मय प्रस्तावित सेटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।
- व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग के प्रावधान।
- पंजीकृत तकनीकीविद का भवन विनियमों अनुसार प्रावधनों की अनुपालना किए जाने का प्रमाण पत्र।
- भवन मानचित्र अनुमोदन से सम्बधित देय राशि नगरीय निकाय के बैंक खाता में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा होने की रसीद।



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