किशोर न्याय बोर्डों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश

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जोधपुर। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत किशोर न्याय बोर्डों में विभिन्न संवर्ग के खाली पदों पर नाराजगी प्रकट करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ ने स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि किशोर न्याय बोर्डों की स्थिति बहुत दयनीय है और बिना मानव संसाधन बोर्ड अपने दायित्व को नहीं निभा सकते। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सचिव देव कुमार खत्री ने विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों में मानव संसाधन की स्थिति इंगित करते हुए सूची खंडपीठ के समक्ष पेश की, जिसके अनुसार

आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के 35 पद स्वीकृत हैं लेकिन केवल 5 पद ही भरे हुए हैं और 30 पद खाली पड़े हैं। रीडर ग्रेड द्वितीय के 35 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 21 पद भरे हुए हैं जबकि 14 पद खाली पड़े हैं। जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट / लोअर डिविजनल क्लर्क, ग्रेड द्वितीय के 35 पदों में से 22 पद खाली पड़े हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 105 पदों में से 102 पद खाली पड़े हैं।

चाइल्ड केयर संस्थानों के लिए क्या किया
खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड का उपयोग चाइल्ड केयर संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए थे। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार गौड़ तथा पंकज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, उदयपुर द्वारा वर्ष 2017 में राजकीय संप्रेषण गृह को अपग्रेड करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इस पर करीब 88.50 लाख की राशि खर्च की गई। शर्मा ने बताया कि अब राज्य खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से एक नया ट्रस्ट फंड बनाया गया है और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में अधिशेष राशि को राज्य खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जा रहा है, जहां से चाइल्ड केयर संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए उचित राशि का प्रावधान किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर दोनों अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट और राज्य खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में वित्तीय स्थिति का ब्यौरा पेश करने को कहा है। साथ ही यह बताने के भी निर्देश दिए कि इनमें से कितनी राशि बाल संस्थानों के उन्नयन तथा जोधपुर में प्रस्तावित कौशल विकास केंद्र के लिए खर्च की जा सकती है। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।



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