प्राणघातक हमलें के चार आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जोधपुर. जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या चार की पीठासीन अधिकारी डॉ मनोज जोशी ने 9 वर्ष पूर्व प्राणघातक हमला करने के चार आरोपियों के प्रति रियायत बरतने से इनकार करते हुए भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। राजेंद्रसिंह ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि 9 जनवरी 2012 को वह अपने भाई के साथ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जा रहा था। इसी दौरान पूर्व में रंजिश रखने वाले चार व्यक्तियों ने उसके साथ हाथापाई की तथा लोहे के पाइप से मारपीट की। आरोपियों ने राजेंद्रसिंह को कार में डालकर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 307,364 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतापनगर निवासी हुकमसिंह तथा लवजीत सिंह, हाउसिंग बोर्ड निवासी मनोहरसिंह तथा शोभावतों की ढाणी निवासी कालूसिंह को विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष की सजा सुनाई।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2LXRTWK
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment