जोधपुर में आसाराम, सलमान व रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण फैसले

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आसाराम की अपील पर सुनवाई अब 8 मार्च को

जोधपुर। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ आसाराम बापू की अपील पर सुनवाई अब 8 मार्च को होगी। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ में आसाराम की ओर से पेश अपील सूचीबद्ध थी, लेकिन सुनवाई टल गई। गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने ?25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को मृत्यु आने तक आजीवन कारावास की सजा तथा उसके दो सहयोगियों शरद व शिल्पी को बीस-बीस साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट से दोनों सहयोगियों की सजा स्थगित हो चुकी है, जिसके बाद दोनों जमानत पर रिहा भी हो गए। आसाराम पर आरोप था कि उसने जोधपुर के निकट मनाई स्थित आश्रम में अपने गुरुकुल में पढऩे वाली एक नाबालिग छात्रा का अगस्त, 2013 में यौन उत्पीडऩ किया था। लंबी ट्रायल के बाद स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को दोषी पाया था। सजा के खिलाफ आसाराम ने जुलाई, 2018 में 44 पेज की अपील पेश की थी। शरद और शिल्पी ने भी अपनी सजा के खिलाफ अपील पेश कर रखी है।
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अभिनेता सलमान खान की किस्मत का फैसला 11 को

जोधपुर. सिने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर की अदालत में चल रहे हिरण शिकार मामले में आरोपी द्वारा वर्ष 2003 में पेश किए शपथ पत्रों के मामले का फैसला 11 फरवरी को आएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय में मंगलवार को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने इस प्रकरण के संबंध में अपनी बहस पूरी कर ली। अधिवक्ता सारस्वत ने कहा कि निचली अदालत का फैसला उचित है क्योंकि सलमान की ओर से कोई भी शपथ पत्र झूठा पेश नहीं किया गया। सलमान द्वारा अपने हथियारों के लाइसेंस के गुम होने की जो सूचना दी उसमें किसी प्रकार का गलत आशय नहीं था लेकिन राज्य सरकार ने मामले को 18 वर्षों से आधारहीन तथ्यों पर जारी रखे हुए हैं। अधिवक्ता सारस्वत ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसलों की प्रतिलिपि पेश करते हुए दोनों अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया। जिला जज राघवेंद्र काछवाल ने बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। उसी दिन सलमान की किस्मत का फैसला होगा ,यदि यह अपील स्वीकार कर ली जाती है तो सलमान फिर एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं।

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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 24 तक रोक बढ़ी

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई रोक यथावत रहेगी। न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर की ओर से दायर याचिकाएं प्रर्वतन निदेशालय के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो पाई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 24 फरवरी मुकर्रर की है। ईडी ने अपने प्रार्थना पत्र में रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताते हुए उन्हें गिरफ्तारी से दिए गए अंतरिम संरक्षण संबंधी आदेश में बदलाव करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है।



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