जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसील के गजसिंहपुरा गांव में आगोर की भूमि पर स्टेट हाईवे का निर्माण प्रस्तावित करने को लेकर अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने साफ किया कि प्रस्तावित निर्माण याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अशोक जैन व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में सडक़ का निर्माण करवा रही है। कोर्ट ने 6 जुलाई, 2020 को पारित अंतरिम आदेश वापस ले लिया। याचिका में कहा गया था कि गजसिंहपुरा गांव के खसरा नं 798, 1047, 1054 तथा 134 राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आगोर तथा गैर मुमकिन नाडी के रूप में दर्ज है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आगोर की भूमि पर स्टेट हाईवे संख्या 86 सी का निर्माण प्रस्तावित किया है। यदि ऐसा होता है तो आगोर की भूमि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इससे नाडी में भी पानी की आवक प्रभावित होगी। अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
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