जेलर भट्ट की हत्या के दोषी को खुली जेल में भेजने के निर्देश

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर सेंट्रल जेल में जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या के दोषी को खुली जेल में नहीं भेजे जाने के राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के निर्णय को अपास्त कर दिया है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को शेष जीवन तक आजीवन कारावास से सजायाफ्ता नरेन्द्रसिंह को खुली जेल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। खुली जेल में स्थानांतरित करने की पात्रता रखने के बावजूद जेल प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने को याचिकाकर्ता नरेन्द्रसिंह ने दूसरी बार हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हत्या के आरोप में सजा काट रहे याचिकाकर्ता ने जोधपुर सेंट्रल जेल में जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या कर दी थी। हत्या के जिस पहले मामले में याची सजा काट रहा था, उस मामले में हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन जेलर की हत्या के मामले में उसे जोधपुर जिला सत्र न्यायालय ने शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने यथावत रखा था। पात्रता रखने पर याची ने जेल प्रशासन के समक्ष खुली जेल में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी। इस प्रार्थना पत्र को खुली जेल सलाहकार समिति ने 15 अप्रैल, 2019 को निरस्त कर दिया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर कोर्ट ने समिति को याची के आवेदन पर दुबारा नियम सम्मत निर्णय करने को कहा। दूसरे प्रार्थना पत्र को भी समिति ने यह कहते हुए पिछले साल 27 अक्टूबर को निरस्त कर दिया कि यदि याची को खुली जेल में भेजा जाता है तो न केवल जेल प्रशासन हतोत्साहित होगा, बल्कि ऐसी घटना कारित करने वाले बंदियों का भी हौसला बुलंद होगा। याची के पक्ष में यह दलील दी गई कि शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अन्य कैदियों को भी खुली जेल भेजा गया है और नियमानुसार वह भी पात्र है। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची को नियमानुसार खुली जेल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।



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