राम रथ यात्रा के आवेदन पर पांच दिन में विधि सम्मत निर्णय करें: कोर्ट

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रस्तावित राम रथ यात्रा की अनुमति के आवेदन को राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार पांच दिनों में नियम सम्मत निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ में याचिकाकर्ता विहिप के महानगर मंत्री पंडित राजेश दवे ने याचिका दायर कर कहा कि घंटाघर से सत्संग भवन तक प्रस्तावित राम रथ यात्रा की अनुमति के आवेदन को पुलिस आयुक्तालय ने 15 जनवरी को निरस्त कर दिया था। याची के अधिवक्ता मोतीसिंह ने कहा कि इसके बाद 18 जनवरी को राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद आवेदक के आवेदन पर पुन:विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि विहिप अब पांच फरवरी को राम रथ यात्रा निकालना चाहता है और इस दौरान कोविड गाइडलाइन और एहतियाती उपायों की पूर्णत: पालना की जाएगी। लोक अभियोजक ने कहा कि यदि आवेदक का प्रकरण नई गाइडलाइन के दायरे में आता है तो उस पर विधि सम्मत पुन:विचार किया जा सकता है। इस पर एकलपीठ ने कहा कि याची यदि नया आवेदन पेश करते हुए संबंधित प्राधिकारी को गाइडलाइन की पालना के प्रति आश्वस्त करता है और यदि गाइडलाइन में ऐसे आयोजन की अनुमति दी जा सकती है तो उस पर पांच दिन में विधि अनुसार निर्णय किया जाए।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3t957kj
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment