पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल के समक्ष उठाएं डोली का मामला: कोर्ट

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर जिले के काहिरा गांव में डोली की भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि याचिकाकर्ता को यह मामला जिला स्तरीय पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल के समक्ष उठाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि यह मामला सेल के ध्यान में लाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी को तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछावाहा की खंडपीठ में श्री ठाकुरजी महाराज ट्रस्ट, बीकानेर ने काहिरा गांव में डोली के नाम दर्ज 2.93 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष चारागाह, ओरण, गोचर, जोहड़, तालाब, नदी, नदी का पेटा, सार्वजनिक रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिकाएं दायर की जाती रही है। इसे देखते हुए जयपुर पीठ ने पिछले साल एक मामले में मुख्य सचिव को प्रत्येक जिले में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश दिए थे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित इस सेल का मुख्य कार्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर जांच के उपरांत उचित कदम उठाना है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह शिकायत जिला कलक्टर के समक्ष उठाने को कहा है।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2Ib2RFZ
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment