जोधपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा कि राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 30 नवंबर तक कर दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुरेन्द्र जैन की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 30 नवंबर तक नियुक्ति कर ली जाएगी। इस बीच, गुरुवार को राज्य के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के दो रिक्त पदों पर योग्य आवेदकों से नए सिरे से आवेदन मांगे हैं। हालांकि, पूर्व में जारी विज्ञापन के क्रम में जिन आवेदकों ने आवेदन दिए थे, उन्हें दुबारा आवेदन नहीं देना होगा। उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। सरकार के अनुसार कोविड-19 प्रकोप के चलते कई पात्र आवेदक अपना आवेदन जमा नहीं करवा पाए थे, जिन्हें अंतिम मौका देने के लिए यह अवधि बढ़ाई गई है। अब 13 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि राज्य आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 10 अप्रैल, 2019 से खाली है। सरकार ने जुलाई, 2019 में इस पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन तब से मामला अटका हुआ है।
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