FARMING---किसानों को कुआं बनाने के लिए अनुमति की जरुरत नहीं

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जोधपुर।

किसानों को कृषि सिंचाई के लिए कुआं बनाने व उस पर कृषि कनेक्शन लेने के लिए औपचारिक अनुमति की जरुरत नहीं होगी। केन्द्र सरकार ने 24 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर देश के लाखों किसानों को कृषि सिंचाई में भूजल उपयोग के लिए छूट देकर राहत दी है। अधिसूचना राजस्थान सहित 22 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसी दिन से लागू हो गई है। इससे वर्तमान में जिले में तीन हजार नए कृषि कनेक्शन जारी होने के साथ ही शिफ्टिंग टू.पम्प, बून्द-बून्द श्रेणी के नए कनेक्शन जारी हो सकेंगे।अधिसूचना के अनुसार 88 प्रतिशत कुएं 4 हैक्टेयर से कम जोत वाले किसानों के है। वहीं भूजल निकासी संरचनाओं की संख्या पर विचार करते हुए कमाण्ड एण्ड कंट्रोल नीति से कृषि क्षेत्र में भूजल का विनियमन करना कठिन होगा इसलिए सतत भूजल प्रबंधन में कृषि क्षेत्र को भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने से छूट का प्रावधान किया गया।

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डिस्कॉम ने लटकाए रखा मामला

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने 2015 की गाइडलाइन के अनुसार तात्कालिक प्रभावी अधिसूचना के अनुसार कृषि सिंचाई के लिए भूजल उपयोग की छूट होने का हवाला दिया था। इसके आधार पर जिला सलाहकार समिति ने 14 नवम्बर 2019 को डिस्कॉम को निर्देश जारी किए थे लेकिन डिस्काम अभी उन निर्देशो को लटकाए हुए है। किसान आंदोलन के दौरान भी जिला सलाहकार समिति के निर्देशों को लागू करने पर डिस्कॉम ने सहमति दी थी लेकिन एक माह बाद भी डिस्कॉम हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है।

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किसानों को जिला सलाहकार समिति से अनुमति के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं नोटिफ ाइड क्षेत्र में अनुमति नहीं मिलती थी लेकिन अब सभी क्षेत्रों में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी। संघ प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को अधिसूचना के संदर्भ में पत्र सौंपकर जिला प्रशासन से डिस्कॉम को औपचारिक निर्देश जारी करवाने की मांग की।

तुलछाराम सिंवर, प्रांत प्रचार प्रमुख

भारतीय किसान संघ जोधपुर



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