चुनाव में मुद्रित पेम्पलेट, पोस्टर्स मुद्रण पर नियंत्रण के आदेश
जोधपुर. जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने नगर निगम चुनाव-2020 में पेम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क अनुसार विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों, उनके समर्थको, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऐसे पोस्टर, विज्ञापन, हैंड बिल आदि प्रकाशित कराने के लिए मुद्रित कराए जाएंगे, जो किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहन करने वाले हो सकते है। एेसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो।
मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों एवं घोषणा पत्र के साथ ही मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या व ऐसे कार्य के लिए लिए कीमत से संबंधित सूचना भी जिला मजिस्टे्रट को देनी होगी।
मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों एवं घोषणा पत्र के साथ ही मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या व ऐसे कार्य के लिए लिए कीमत से संबंधित सूचना भी जिला मजिस्टे्रट को देनी होगी।
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