सलमान खान की बढी़ मुसीबतें, काले हिरणों के शिकार मामले में 28 सितम्बर को कोर्ट में उपस्थित होकर भरने होंगे मुचलके

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जोधपुर. पिछले 21 वर्षों से सिने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे काले हिरणों के शिकार मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। मामले में अपील की सुनवाई कर रहे जोधपुर जिला न्यायालय के जज ने सलमान खान के अधिवक्ता को इसी महीने की 28 तारीख को आरोपी सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के तहत जमानत तथा मुचलके भरने का आदेश दिया।

जानकारों के अनुसार जिला जज के इस आदेश के बाद सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती है,सलमान खान को आगामी 28 सितंबर को जोधपुर जिला न्यायालय में उपस्थित होना होगा तथा स्वयं के निजी मुचलके तथा किसी अन्य व्यक्ति की जमानत पेश करनी होगी।गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पिछली तीन पेशियों में सलमान खान मामले में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पाई थी।सोमवार को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत के सहयाक जितेंद्र विश्नोई काले हिरण शिकार मामलें तथा आर्म्स एक्ट मामलें में दायर अपीलों की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे,सलमान की ओर से हाजिरी माफी पेश की। जिला जज राघवेंद्र काछवाल ने सलमान की उपस्थिति के बारे में जानकारी मांगी तथा कहा कि आरोपी सलमान की दो अपीलों में सुनवाई हो रही है इस लिहाजा इन अपीलों में फैसला आने से पहले आरोपी की ओर से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के तहत जमानत मुचलके भरवाए जाएं तथा सलमान को 28 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रखने का आदेश दिया।

क्या है 437 ए
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत अपील के निस्तारण से पूर्व अपीलीय न्यायालय आरोपी से जमानत मुचलका पेश करने का निर्देश दे सकती है यदि आरोपी इसमें विफल रहता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सलमान केस से सम्बन्धित अपीलें

अपील 1
सीजेएम ने पाँच साल की सजा दी थी
गत वर्ष पाँच अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान खान को पाँच साल की सजा सुनाई थी। तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान खान को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दे दिया था । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने सलमान को काकाणी में दो काले हिरणों के शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पाँच साल की सजा तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था जबकि अन्य आरोपी सैफअली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनोली को बरी कर दिया था। सलमान खान को उसी दिन जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था वहीं सलमान की ओर से भी उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी। उधर राज्य सरकार ने बरी किये गये अन्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी गई है।

अपील 2
अवैध हथियार मामले में बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पेश अपील
अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।
दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ एक ही कोर्ट में चल रही है



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