राजस्थान हाईकोर्ट ने इन पांच पद को रिक्त रखने के लिए एम्स को दिए निर्देश

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर को एक सप्ताह तक नर्सिंग अधिकारी (स्टाफ नर्स गे्रड द्वितीय) के पांच पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। अवकाशकालीन न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने याचिकाकर्ता लखनसिंह और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद एम्स प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया।

एम्स ने 18 मार्च को नर्सिंग अधिकारी (स्टाफ नर्स गे्रड द्वितीय) के लिए भर्ती विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। अधिवक्ता डा नुपूर भाटी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को वरीयता सूची में आने के बावजूद यह कहते हुए नियुक्तियां नहीं दी गई कि उन्होंने इंडियन नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान से नर्सिंग कोर्स किया है और उनके पास राजस्थान नर्सिंग कौंसिल का प्रमाण पत्र है। अन्य एम्स में राज्य की कौंसिल के प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई है, जबकि जोधपुर में ऐसा नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने एक सप्ताह के लिए पांच पद रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।



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