मॉडिफाइड लॉकडाउन में किराणे, डेयरी, मेडिकल, शराब की दुकानों पर दिखी भीड़, सड़कों पर रेलमपेल

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जोधपुर. शहरवासियों को राहत देने के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन सोमवार से लागू किया लेकिन पहले ही दिन शहर के मार्केट सूने नजर आए। हालाकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही दिखी। किराणे, डेयरी व कई शराब की दुकानों पर खरीदारों की कतार दिखी। तो कई शहरवासी मोडिफाइड लॉकडाउन को लेकर कंफ्यूज नजर आए। वे घर से दुकान खोलने के लिए निकले तो उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोक दिया ऐसे में बीच रास्ते से उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। इधर मजदूरों के पलायन के चलते औद्योगिक क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत हलचल कम ही नजर आई।

सूना-सूना नजर आया बाजार
दृश्य एक - दोपहर के करीब सवा दो बजे रहे थे शहर के प्रमुख मार्केट में से एक सरदारपुरा बी व सी रोड का मार्केट सूना नजर आए। क्षेत्र में एक दो दुकानें खुली थी जो मेडिकल व डेयरी की थी। तो कुछ आगे किराणे की दुकान खुली नजर आई। जहां किराणे का सामान खरीदने के लिए काफी लोग नजर आए। शेष सारा मार्केट सूना नजर आया।

यहां लगी वाहनों की कतार
मोडिफाइड लॉकडाउन में छूट मिलने से सोमवार को शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा नजर आई। शास्त्रीनगर थाने के सामने पाल लिंक रोड मोड़ पर सुबह वाहनों की कतार लगी नजर आई। पुलिस ने कई वाहनों के चालान बनाए और जब्त किए।

शराब की दुकान के बाहर लाइन
शहर के सर्किट हाउस रोड पर एक शराब पर शराब खरीदने के लिए लोगों की कतार नजर आई। आलम यह था कि सोशल डिस्टेंसिग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इसी तरह बीजेएस कॉलोनी में शराब की दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दुकान बंद करवाई। इस दौरान पुलिस ने यहां खोली गई इलेक्ट्रिोनिक दुकान भी बंद करवाई।

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
शहर में सोमवार से लागू हुए लॉक डाउन-3 के लिए राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप जोधपुर पुलिस ने भी नए सिरे से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इसमें शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घोषित पूर्ण प्रतिबंध की पालना सख्ती से करने का उल्लेख है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत ने सोमवार को नए सिरे से निषेधाज्ञा जारी कर कहा कि यह कफ्र्यूग्रस्त व कंटेंनमेंट जोन के अलावा संपूर्ण कमिश्नरेट क्षेत्र में आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

वैवाहिक समारोह की अनुमति के लिए तीन दिन पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। आकस्मिक मृत्यु पर भी नजदीकी थाने में सूचना देनी होगी। कफ्र्यूग्रस्त इलाकों व कंटेनमेंट जोन में सब्जी व फल के अलावा हाथ ठेले पर अन्य खाद्य उत्पाद की बिक्री बंद रहेगी। स्पा, सैलून व हैयर कटिंग, पान, गुटखा, सिगरेट, कॉफी हाउस, ज्यूस व चाय की दुकानें बंद रहेंगी।



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