बिना लक्षण वाले पॉजीटिव मरीज भी अब होंगे होम आइसोलेट, जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

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अविनाश केवलिया/जोधपुर. जिला प्रशासन ने एक दिन पहले संक्रमित मरीज के सम्पर्क वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की गाइड लाइन जारी की थी। इसके बाद अब ऐसे पॉजीटिव मरीज जिनमें माइल्ड लक्षण या प्री-सिप्टोमेटिक केस है उनको भी होम आइसोलेशन करने के निदेश जारी किए हैं।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इनमें लक्षण बहुत सूक्ष्म व रिकवरी वाले हैं उनको घर आइसोलेशन करने के लिए अलग से कमरा, वॉश रूम सहित सेल्फ आइसोलेशन तथा शेष व्यक्तियों के क्वारन्टीन के लिए पर्याप्त सुविधाएं होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति के घर पर 24 घंटे केयर करने वाला होना चाहिए।

घर में रहने वाले सभी निकट सम्पर्क व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सलाह अनुसार तथा प्रोटोकॉल के तहत दवाई लेनी होगी। रोगी को उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच तथा स्वास्थ्य स्थिति की सूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, को देनी होगी। होम क्वारन्टीन की सभी शर्तो व प्रक्रिया की पालना करनी होगी व दो पड़ोसियों की प्रतिभूति दिलानी होगी।

रोगी, उसके केयर गिवर और उसके घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन अपने शारीरिक तापमान व अन्य स्वास्थ्य दशाओं की बार-बार जांच करनी होगी। रोगी द्वारा अपने आक्सीजन लेवल की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।



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