coronavirus : अब 5 व्यक्ति भी एक जगह नहीं होंगे एकत्रित, जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें बाहर

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जोधपुर. कोरोना वायरस से बचाव के उद्देश्य से राज्य में लॉक डाउन के आदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिए निषेधाज्ञा की धारा 144 के तहत अब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गत 19 मार्च को लागू आदेश के तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर रोक लगाई गई थी।

चीन से तुर्की होता हुआ जोधपुर पहुंचा है कोरोना वायरस, 5 फरवरी से शुरू हुआ था इस आपदा का शोर

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत ने इस बारे में रविवार को संशोधन आदेश जारी किया। यह आदेश रविवार से लागू हो गया। जो 31 मार्च तक या अन्य आदेश तक जो भी पहले होगा तब तक प्रभावशाली रहेगा। इसके तहत एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी या प्राइवेट कार्यालय, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

पॉजीटिव मरीज के परिजनों सहित लिए 9 लोगों के सैंपल, 7 रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत की सांस

विशेष परिस्थितियों में पुलिस से अनुमति के बाद ही इससे अधिक व्यक्ति जमा हो सकेंगे। कोरोना वायरस संबंधी कोई भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होटल या टूर ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा से लौटने वाले व्यक्ति की राजस्थान कोरोना हेल्प लाइन नम्बर 01412225624 और पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 02912560777 व 2650778 पर तत्काल सूचित करें।

घड़ी में 5 बजने के साथ ही जोधपुरवासियों ने निभाई जिम्मेदारी, पीएम मोदी की अपील को दिया समर्थन

जरूरी काम होने पर ही निकलें बाहर
पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि लॉक डाउन में अब आमजन 31 मार्च तक सिर्फ जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें। अनावश्यक या गैर जरूरी कार्य को लेकर न तो घर से बाहर आएं और न ही मूवमेंट करें। इसकी पालना कराने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त पर रहेगी। मुनादी कर आमजन को समय-समय पर हिदायत भी दी जाएगी।

जनता कफ्र्यू और कोरोना के आतंक के बावजूद जोधपुर में दिखी मानवता, जरूरतमंदों को खिलाया खाना

आपात परिस्थिति में वाहनों को लेना होगा परमिट
लॉक डाउन में न सिर्फ आमजन बल्कि किसी भी वाहन का संचालन नहीं हो पाएगा। जरूरी चीजों को लाने वाले वाहनों को छोड़ वाणिज्यिक वाहन भी नहीं चल पाएंगे। विशेष या आपात परिस्थिति के लिए वाहनों को परमिट लेना होगा। इसके बाद ही वाहन निकल पाएंगे।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/33Efj7R
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment