जिला उद्योग केन्द्र फलोदी की महाप्रबन्धक डॉ. अंजुला आसदेव ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन एसएसओ आईडी से संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में करना होगा। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान का मूलनिवासी, १८ वर्ष या अधिक आयु, स्वयं सहायता समूह तथा भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म व कंपनी नियमानुसार पात्रता होगी। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा अपनी योजनाओं में वित्त पोषित पात्र उपक्रम भी टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन पश्चात योजना में लाभ के लिए पात्र होंगे। साथ ही आवेदन के परिवार (पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे) में कोई भी सदस्य केन्द्रीय या राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत ५ वर्षों में लाभान्वित न हो तथा परिवार के सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर या दोषी न हो।उन्होंने बताया कि यह योजना १७ दिसम्बर से ३१ मार्च २०२४ तक प्रभावी रहेगी।
यह रहेगा अनुदान-
डॉ. अंजुला आसदेव ने बताया कि योजना में बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण व आधुनिकीकरण के उद्देश्य से संयंत्र व मशीन, वर्क शेड या भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल आदि के लिए १० करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। व्यापार के लिए अधिकतम १ करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। ऋण पर २५ लाख तक ८ फीसदी, २५ लाख से ५ करोड़ तक ६ फीसदी व ५ करोड़ से १० करोड़ तक ५ फीसदी ब्याज अनुदान देय होगा। (कासं)
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