खुले में शौच जाने वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

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खारिया मीठापुर (जोधपुर). पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां ग्रामीण अंचल में शुरू हो गई है। गांव में जनप्रतिनिधि लोगों के बीच नजर आने लगे हैं। खुले में शौच जाने वाले व्यक्ति इस बार सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच या पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

प्रत्याशी के घर में शौचालय होने के साथ ही उसके नियमित उपयोग की भी विभाग ने शर्त रखी है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को इसका शपथ पत्र देना होगा।


खर्च सीमा बढ़ाई

पंचायती राज चुनाव को लेकर आयोग ने चुनाव खर्च सीमा भी तय कर दी है। सरपंच पद के उम्मीदवार प्रचार पर 20 हजार की जगह 50 हजार रुपए अधिकतम खर्च कर सकेंगे।

जिला परिषद सदस्य के लिए डेढ़ लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार के खर्च राशि की सीमा निर्धारित की गई है। इसका ब्यौरा प्रत्याशी को परिणाम घोषणा के 15 दिन में संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।


इस बार 8 दिन पहले मिलेंगे चुनाव चिह्न

इस चुनाव में सरपंच व वार्ड पंच पद के उम्मीदवार को 8 दिन पहले चुनाव चिह्न आवंटित होगा। इससे मतदाताओं को समझाने में अधिक समय मिलेगा। पहले सरपंच व वार्ड पंच के लिए एक दिन पहले चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते थे, जिनके कारण मतदाताओं को चुनाव चिह्न समझाने में प्रत्याशी को कम समय मिलता था।

इस बार 21 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल होंगे, उसी दिन नामांकन पत्र की जांच होकर प्रत्याशी को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और आगामी 29 जनवरी को बिलाड़ा पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में मतदान होगा।



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