जोधपुर. मकर संक्रान्ति के उपलक्ष में पतंग उड़ाने में प्रयुक्त होने वाले खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग व बाजार में उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट में इस संबंध में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर चाइनीज मांझे की बिक्री को निषेध कर दिया गया है। इसके अलावा पक्षियों की सुरक्षा के लिए सुबह छह से आठ व शाम पांच से सात बजे तक पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के तहत धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे (चाइनीज मांझा) की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाई गई है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। जो धारदार व विद्युत सुचालक होता है। दुपहिया वाहन चालक व पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं, विद्युत सुचालक होने से बिजली के तारों के सम्पर्क में आने पर हानिकारण भी साबित होने का अंदेशा है। इसलिए इस मांझे की बिक्री व उपयोग को निषेध किया गया है। आदेश के बाद चाइनीज मांझे की खुदरा व थोक बिक्री, उपयोग, भंडारण व परिवहन पर भी रोक लगाई गई है। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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