जोधपुर.
जिले में बिलाड़ा व शेरगढ़ को छोड़ 18 पंचायत समितियों में अब पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावी नहीं रहेगी। गत 9 जनवरी को तीन पंचायत समितियों को छोडकऱ अन्य में चुनाव स्थगित हो गए थे।
प्रधान संघ की मांग पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकास अधिकारियों को 18 पंचायत समितियों में आचार संहिता के प्रभावी नहीं रखने के आदेश जारी किए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 9 जनवरी को जिले की बालेसर, बिलाड़ा व शेरगढ़ को छोडकऱ अन्य पंचायत समितियों में सरपंच व वार्ड पंच के पदों के चुनाव स्थगित कर दिए थे। इनमें से बालेसर पंचायत समिति में गत 19 जनवरी को चुनाव हो गए थे। अब आगामी 29 जनवरी को बिलाड़ा व शेरगढ़ पंचायत समिति में चुनाव होंगे। महज दो पंचायत समिति में चुनाव के कारण अन्य पंचायत समितियों में आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्य रुक गए थे। प्रधान संघ की ओर से भागीरथ बेनीवाल ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कर आचार संहिता हटाने की मांग की थी।
यहां आचार संहिता प्रभावी नहीं
जिले में फलोदी, सेखाला, देचू, लोहावट, आऊ, चामु, बावडी, भोपालगढ़, मंडोर, बापिणी, केरू, लूणी, पीपाड़-शहर, धवा, बाप, ओसियां, तिंवरी व घंटियाली में अब आचार संहित प्रभावी नहीं रहेगी।
विकास कार्य होंगे
आचार संहिता के प्रभावी नहीं होने पर प्रधान, पंचायत समिति सदस्य विकास कार्य करवा सकेंगे। इसके साथ ही लूणी समेत कई पंचायत समिति में सरपंचों के कार्यकाल 1 फरवरी को पूरे होंगे। ऐसे में वे भी विकास कार्य करवा सकेंगे। इधर हाल ही में बालेसर पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच भी विकास कार्य शुरू करवा सकेंगे।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2Rjobvi
0 comments:
Post a Comment