विद्युत वितरण निगम ने किसानों को राहत देने के लिए यह आदेश जारी किया है।जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (आर.ए-सी) द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया गया कि कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की राशि बकाया होने के कारण उनके विद्युत कनेक्शन काटे जाने के साथ-साथ ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर इन दिनों किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता भी है। ऐसे में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बकाया बिलों के भुगतान के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है।
यह किया सरलीकरण -
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (आर.ए-सी) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक नियमित कृषि विद्युत उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान जमा करवाने पर शेष राशि आगामी समान मासिक किश्तों में मार्च 2020 तक जमा कराने पर विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार नियमित कृषि विद्युत उपभोक्ता के अलावा ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत संबंध 1 अप्रेल 2019 के पश्चात विच्छेद कर दिया गया हैवे भी इस योजना के अंतर्गत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन पुन: जुड़वा सकेंगे। उन्हें शेष राशि आगामी समान मासिक किश्तों में मार्च 2020 तक जमा करानी होगी। जिन किसानों के कनेक्शन 1 अप्रेल 2019 से पूर्व कटे हुए हैं वे एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त सुविधाएं 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। (निसं)
किसान योजना का लें लाभ -
किसानों की भुगतान संबंधित समस्या को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (आर.ए-सी) से भेंट की। उन्होंने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया तथा राहत का यह आदेश जारी किया है। अब किसान लोग बकाया भुगतान को लेकर चिंतित नहीं हो तथा इस योजना का लाभ लें।
नरेश व्यास जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2sWhvtr
0 comments:
Post a Comment