नागरिक सहकारी बैंक का महाप्रबंधक 6 साल बाद अयोग्य घोषित, उप रजिस्ट्रार ने खारिज किया प्रस्ताव

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

गजेंद्रसिंह दहिया/जोधपुर. जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक के महाप्रबंधक (जीएम) पीआर गांग को सेवानिवृत्ति के बाद वापस जीएम लगाने के बैंक की स्टाफ कमेटी के प्रस्ताव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार ने अपखंडित कर दिया है। गांग 66 साल के हो गए हैं और अभी भी संविदा पर जीएम के पद पर तैनात है। उप रजिस्ट्रार न्यायालय ने बैंक प्रबंधन को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

गांग 31 मार्च 2013 को महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो गए। बैंक ने 18 मार्च 2013 को प्रस्ताव संख्या-एक पारित करके उन्हें दो साल के लिए 35 हजार रुपए मासिक वेतन पर संविदा पर वापस जीएम नियुक्त कर दिया। वर्तमान में 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद वे इस पद पर बने हुए हैं। बैंकिंग सदस्यों की शिकायत पर उप रजिस्ट्रार न्यायालय ने इसकी जांच की।

जांच के दौरान बैंक के प्रस्ताव को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 125 के तहत अपखंडित कर दिया गया। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि गांग को नियुक्ति देने से जूनियर कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित हुई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन भी है। साथ ही गांग के 65 साल बाद भी सेवा में बने रहने पर आपत्ति प्रकट की गई है। गांग की नियुक्ति अमान्य होने के बाद बैंक प्रबंधन पिछले 6 साल में उनको दिए गए वेतन भत्तों की वसूली कर सकता है।

प्रस्ताव खारिज, बैंक कार्यवाही करें
न्यायालय ने 2013 में लिया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आगे की कार्रवाही बैंक प्रबंधन करेगा।
राकेश पुरोहित, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जोधपुर

हम ट्रिब्यूनल में करेंगे अपील
हम इस फैसले पर ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। बैंक प्रबंधन स्वयं अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति को 70 साल सेवा में रख सकता है।
राजेंद्र गहलोत, अध्यक्ष, जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/39eX0c6
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment