जोधपुर.
उपभोक्ता मंच (consumer fourm) अध्यक्ष व सदस्य और राज्य उपभोक्ता आयोग (state consumer commission) के न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। कोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई मुकर्रर करते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने पूर्व में विभिन्न याचिकाएं मंजूर करते हुए निर्णय दिया था कि राज्य आयोग की चल पीठ में एकल सदस्य सुनवाई नहीं कर सकता। सरकार को यह भी कहा गया था कि राज्य आयोग व जिला मंचों में अध्यक्षों व सदस्यों के खाली पद तत्काल भरे जाएं। अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि निकाय चुनाव के बाद अब एक सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर नियुक्तियां दे दी जाएंगी। इसी दौरान एक अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नए मॉडल रूल बनाने का निर्देश दिए हैं। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता अनिल भण्डारी व राजेश चौधरी ने कड़ी आपत्ति करते हुए कहा कि उन्हें न तो प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने नए मॉडल रूल बनाए जाने तक नियुक्ति प्रक्रिया रोकने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
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