नाबालिग से बलात्कार के आरोपी के अधिवक्ता ने मामले को बताया प्रेम-प्रसंग, फिर कोर्ट ने सुनाई यह सजा

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जोधपुर. विशेष अदालत (पोक्सो महानगर) के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने नाबालिग से बलात्कार के 6 वर्ष पुराने मामले में आरोपी दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार राजीवगांधी नगर थाने में चोपासनी गांव के सुंदर बालाजी कॉलोनी निवासी बरकत अली के विरुद्ध 24 दिसंबर, 2013 को एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसमें बरकत पर 21 दिसंबर, 2013 को 17 वर्षीय नाबालिक बच्ची को बहला-फुसलाकर घुमाने के इरादे से बाड़मेर ले जाकर उसके साथ दो बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

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पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पोस्को कोर्ट में चालान पेश किया। अंतिम बहस में पीडि़ता के अधिवक्ता जितेंद्र विश्नोई ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि आरोपी के अधिवक्ता ने मामले को प्रेम प्रसंग का बताते हुए बरी करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

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महिला ने दूसरी महिला पर लगाा फर्जी आइडी बनाकर फोटो वायरल करने आरोप
प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने दूसरी महिला पर शादी तुड़वाने के लिए फेसबुक पर फर्जी आइडी बनाकर फोटो वायरल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। प्रतापनगर पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली महिला के मित्र की शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हो गई थी। इसके बाद महिला ने पति व पत्नी में अनबन करवाने के लिए फेसबुक पर फर्जी आइडी बनाकर फोटो वायरल कर दिए। इस पर पत्नी व पत्नी के बीच विवाद हो गया और पत्नी कुछ माह पहले पीहर चली गई।



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