दरअसल इस बार चुनाव आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नामांकन के साथ घर में स्वच्छ शौचालय का घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। यह घोषणा पत्र धारा २१ (च) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, २००९ एवं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (२०१५ का अध्यादेश संख्यांक ७) के तहत मांगा गया है।
यह है शौचालय का घोषणा पत्र-
इस घोषणा पत्र में अभ्यर्थी को स्वयं का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान, नगरपालिका क्षेत्र व वार्ड संख्या दर्ज करनी होगी। घोषणा पत्र में घर में कार्यशील शौचालय होने तथा तीन दीवारों एक दरवाजे और छत से घिरा शौचालय होना चाहिए। साथ ही शौचालय में जल बन्ध शौचालय प्रणाली हो। इसमें परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा खुले में शौच नहीं करने की घोषणा भी करनी होगी। (कासं)
नामांकन में लगाने होंगे ये दस्तावेज-
* नामांकन पत्र (प्ररूप-३)
* अपराधिक प्रकरणों, सम्पति, वित्तीय देनदारियों आदि का शपथ पत्र
* दोषसिद्धि या विचाराधीन अपराधिक मुकदमों की सूचना के लिए घोषणा पत्र
* संतान के संबंध में घोषणा
* सांख्यिकी सूचना का फॉर्म
* आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र
* कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा
* यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की घोषणा करता है तो प्ररूप क और ख
* प्रतिभूति निक्षेप राशि की रसीद (सामान्य वर्ग के लिए २ हजार व एससी, एसटी, ओबीसी के लिए १ हजार रुपए)
* नगरपालिका से जारी अदेयता प्रमाण पत्र
* ३ पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो
* अभ्यर्थी के ३ नमूना हस्ताक्षर
* आयु का प्रमाण पत्र
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