पंचायतों के दुबारा परिसीमन को चुनौती

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जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के परिसीमन (Delimitation of Gram Panchayats and Panchayat Samitis) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार (state govt. of rajasthan) से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता ने दुलेसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

याची के अधिवक्ता विकास बालिया और सज्जनसिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 2 जून, 2014 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करने और संबंधित जिला कलक्टरों को आपत्तियां मांगने और तय समय में आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे।

अंतिम प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार ने 5 नवंबर, 2014 को परिसीमन अधिसूचित करते हुए छह माह में चुनाव करवाने के निर्देश दिए।


याचिका में कहा गया है कि अब यह परिसीमन वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर किया जाना है, लेकिन इस बीच सरकार ने दुबारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के लिए हाल ही 12 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया है।



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