जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में चाय की स्टॉल वाले और खाद्य सामग्री विक्रेता सिंगल यूज प्लास्टिक के कप-प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एडवोकेट एसोसिएशन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर न्यायालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन के महासचिव प्रहलादसिंह भाटी ने बताया कि एसोसिएशन अध्यक्ष रणजीत जोशी के नेतृत्व में आपात बैठक के बाद न्यायालय परिसर में स्थित दुकानदारों को यह नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के बाद भी यदि कोई दुकानदार प्लास्टिक के कप में चाय, कॉफी या अन्य खाद्य पदार्थ विक्रय करते पाया गया तो उस पर 21 सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार का लाइसेंस समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। गौरतलब है कि न्यायालय परिसर में 150 से अधिक छोटी-बड़ी चाय की थडिय़ां, रेस्टोरेंट तथा खाद्य पदार्थ बेचने के ठिकाने हैं। इन सभी में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप आदि का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा था। कई अधिवक्ताओं के द्वारा इसकी शिकायत करने पर एसोसिएशन ने यह कदम उठाया।
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