जोधपुर.क्लिनिक एस्टबलिशमेंट एक्ट ( Clinical Establishment Act ) लागू होने के बाद अब जोधपुर में ढाई सौ से अधिक मेडिकल लैब ( medical lab ) को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ( medical and health department ) में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। स्वास्थ्य विभाग ( medical and health department ) ने इसके लिए सभी को पाबंद ( bound ) कर दिया है। सरकारी अस्पताल की लैब (Government hospital labs ) भी इस दायरे में शामिल हैं। यह पंजीयन पूरी तरह से ऑनलाइन ( online registration ) होगा।
प्रोविजनल पंजीयन शुल्क
साधारण लैब को शहर में 4 सौ रुपए व गांव में 2 सौ रुपए देने होंगे। एडवांस लैब में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलोजी व इमेजिन वगैरह की सुविधा होगी तो 6 सौ रुपए और गांव में 3 सौ रुपए लिए जाएंगे। यदि कोई क्लिनिक आदि चला रहे हैं तो उनसे दो सौ रुपए प्रोविजनल पंजीयन शुल्क के लिए जाएंगे। इसमें 30 बैड से ज्यादा होने पर 6 सौ रुपए वसूले जाएंगे।
पंजीयन कराने के आदेश
सीएमएचओ डॉ. बलवंत मंडा ने बताया कि इस बारे में कैंप लगाकर भी जानकारी देना प्रस्तावित है। जबकि पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि शनिवार तय थी, वहीं राज्य सरकार ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तकनीकी कारणों से तिथि अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। आने वाले समय में ऑनलाइन पंजीकरण में दिक्कत आने पर विभाग को ऑफलाइन पंजीयन कराने तक के आदेश दे दिए गए हैं।
फर्जी लैब पर लगेगी लगाम
शहर में कई फर्जी लैब हैं, जिन पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा साधारण लैब में भी कम से कम एक एमबीबीएस की आवश्यकता रहेगी। एेसे में गली-मोहल्ले में चलने वाली लैब पर लगाम लगेगी। हालांकि शहर में कई सरकारी कर्मचारी व नर्सिंगकर्मी हैं, जो भी विभिन्न लैब से करार कर अपने क्षेत्रों में निजी कलक्शन सेंटर चलाते हैं, एेसे में इस एक्ट से डबल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी भी पकड़ में आएंगे।
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