कोठारी नदी में अवैध खनन की मॉनिटरिंग के लिए लगाओ सीसीटीवी से लैस चैक पोस्ट

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने भीलवाड़ा जिले (Distt. Bhilwara)के कोठारी नदी (Kothari Riveer) क्षेत्र में भाटेवर के निकट बजरी के अवैध खनन (illegal mining) और वाहनों की मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकार को सीसीटीवी निगरानी से लैस चैकपोस्ट (check post with CCTV) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।


मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश विनितकुमार माथुर की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित के साथ पेश भीलवाड़ा जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट (Distt. collector Bhilwara) ने कोर्ट को अवैध खनन रोकथाम के प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 1 से 20 जून के दौरान अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान तीन प्राथमिकी दर्ज की गई और जुर्माना वसूला गया।

हाईकोर्ट तथा मुख्य सचिव के निर्देश पर एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 16 एफआइआर दर्ज की है।

खंडपीठ ने चैकपोस्ट स्थापित करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 1 से 20 जून के दौरान अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा व्यापक निरीक्षण किया गया।

इस दौरान तीन प्राथमिकी दर्ज की गई और जुर्माना वसूला गया। हाईकोर्ट तथा मुख्य सचिव के निर्देश पर एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 16 एफआइआर दर्ज की है।

खंडपीठ ने चैकपोस्ट स्थापित करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

 



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