PM Narendra Modi के हेलिकॉप्टर की लैंडिंग पक्षकार को आपत्ति नहीं, तो हो सकेगी

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( rajasthan gigh court ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM nardenda modi ) की 22 अप्रैल को उदयपुर में प्रस्तावित यात्रा के लिए मुख्य पक्षकार की अनापत्ति होने पर ही फील्ड क्लब सोसाइटी की कथित भूमि पर हेलिकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति दी है। प्रस्तावित लैंडिंग स्थल को लेकर फील्ड क्लब सोसाइटी ( field club society ) ने हाईकोर्ट में वर्ष 1996 में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित व उनके सहयोगी रजत अरोड़ा ने उदयपुर जिला कलक्टर ( udaipur collector )

के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित यात्रा के लिए जिस स्थान को हेलिकॉप्टर लैंडिंग के लिए चुना गया है, उस भूमि को लेकर फील्ड क्लब सोसायटी ने हाईकोर्ट में वर्ष 1996 में एक याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 9 मई, 1996 को स्थगन आदेश दिया था। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए हेलीपेड का निर्माण करने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर यह स्थान उपयुक्त पाया गया है, लेकिन कोर्ट का स्थगन होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने कहा कि यदि मुख्य पक्षकार सोसाइटी को आपत्ति नहीं है तो प्रशासन उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है।

 



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