जोधपुर.
ऐसी समितियां या समाजसेवी संस्थाएं जिनके नाम में ‘विकलांग’ शब्द का उपयोग हुआ तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब दिव्यांग शब्द का उपयोग ही इस श्रेणी के लिए करना होगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने आदेश जारी किए हैं।
नवीन नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार विकलांग शब्द का उपयोग कानूनी अपराध है। इसके बावजूद कई संस्थाओं की ओर से इसका उपयोग किया जा रहा है। पाली शहर के वैभव भंडारी ने इस संबंध में न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन में प्रार्थना पत्र पेश कर इस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस पर आयुक्त विशेष योग्यजन ने दिव्यांग शब्द का ही उपयोग करने के आदेश दिए। इसके बाद अब रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नीरज कुमार पवन ने दिव्यांग शब्द का उपयोग करने के ही आदेश जारी किए हैं।
200 समितियां प्रदेश में अब भी कर रही उपयोग
प्रदेश में करीब 200 समितियां ऐसी हैं जो कि अब भी दिव्यांग शब्द का उपयोग अपने नाम में नहीं कर रही है। विधेयक में जिस शब्द को अपराध माना है उसी शब्दों का उपयोग हो रहा है।
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