अगर आपके पास है किसी तरह का हथियार तो तुरंत पहुंचे पुलिस स्टेशन, कारण जानने के लिए पढ़ें ये रिपोर्ट

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जोधपुर. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही पालना करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शस्त्र लाइसेंस धारकों को एक अप्रेल शाम पांच बजे तक अपने-अपने हथियार पुलिस स्टेशन जमा कराने होंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ के अनुसार चुनावी प्रक्रिया 27 मई को सम्पन्न होगी। चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने-अपने हथियार पुलिस थानों में जमा करवाने होंगे।

इसके लिए 1 अप्रेल शाम पांच तक का समय रखा गया है। पुलिस स्टेशन अथवा आम्र्स डीलर के पास हथियार जमा कराने के बदले लाइसेंस धारकों को रसीद दी जाएगी। यदि कोई लाइसेंस धारक हथियार जमा कराने में छूट चाहता है तो उसे एक आवेदन पत्र पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) कार्यालय में एक अप्रेल तक पेश करना होगा। आवेदन प्रस्तुत न करने पर हथियार जमा कराने होंगे।


स्क्रीनिंग कमेटी करेगी छूट पर निर्णय

पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराने में छूट देने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) सदस्य होंगे। जो आवेदनों का परीक्षण कर छूट के संबंध में निर्णय करेंगे।



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