माता का थाना नाला निर्माण को सैद्धांतिक सहमति

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जोधपुर.

 

शहर के माता का थान नाला निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अगले दो दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की संभावना है।

 

राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को शहर में बरसाती पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई और उन्हें जोजरी नदी से लिंक करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने यह जानकारी दी।

इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार को तय की।

उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में पिछली सुनवाई के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने बताया था कि माता का थान नाले के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति को लेकर गठित कमेटी की सर्वे रिपोर्ट मिल चुकी है।

सर्वे के अनुसार नाला निर्माण के लिए 45 खसरों की 34गुणा13 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी।

इसकी अवाप्ति पर अनुमानित 32.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि अवाप्ति प्रक्रिया की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य सरकार को 30 जनवरी को भेज दिया गया था।

खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था, जिस पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई।

 



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