कम कीमत पर बेच दी फैक्ट्री, आरएफसी एमडी हाईकोर्ट में तलब

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जोधपुर.


राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विवादित फैक्ट्री की फर्जी नीलामी कर कम राशि में बेचने के मामले में राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (आरएफसी) के प्रबंध निदेशक को 18 जनवरी को नीलामी के मूल रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।

जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने रतन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की ओर से दायर विशेष अपील याचिका की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी जोशी, सिद्धार्थ जोशी और खेतसिंह राजपुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता की यूनिट को बकाया ऋण राशि चुकता करने के नाम पर आरएफसी की ओर से फर्जी ऑक्शन कर कम दाम में बेच कर सरकार व याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाया है।

यहां तक कि मुख्यालय स्तर की ‘सेल कम नेगोशिएटिंग कमेटी’ की ओर से ऑक्शन की राशि 36 लाख व 45 लाख को अस्वीकार कर दुबारा ऑक्शन करने के निर्देश को भी नहीं माना गया।

इस पर पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने आरएफसी के शाखा प्रबंधक को मय ऑक्शन रिकॉर्ड के हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

नहीं पेश किया मूल रिकॉर्ड
खंडपीठ के निर्देश के बावजूद आरएफसी के शाखा प्रबंधक अनिल चौधरी कुछ फोटोकॉपीज के साथ अदालत में पेश हुए, जिसे खंडपीठ ने ऑक्शन का मूल रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया।



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