जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण भंसाली की एकल पीठ ने प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को रीट भर्ती-2016 में कागजात सत्यापन के बाद भी ज्वाइन न करने वाले और अंग्रेजी विषय के खाली पदों की प्रतीक्षा सूची चार सप्ताह में जारी करने का आदेश दिया है।
यह आदेश उर्मिला देवी व अन्य की ओर दायर याचिका पर दिए गए। पीडि़त बेरोजगारों की ओर से संघर्षरत वेदपाल धानोठी ने बताया कि इसे आदेश से सैंकडों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलने के साथ ही इसी भर्ती में दुबारा रिजल्ट के नाम से बाहर किए गए 28 पात्र पीडि़त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिल सकेगी।
गौरतलब है कि प्रारम्भिक निदेशालय ने पिछले वर्ष अप्रैल में 412 पदों पर प्रतीक्षा सूची तो जारी की, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते उसे रद्द कर उसकी जगह दुबारा रिजल्ट जारी कर दिया था।
इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने पैरवी की।
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