वाहन चोरी का मामला दर्ज कराने नहीं जाना होगा पुलिस स्टेशन, ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे ई-एफआइआर

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विकास चौधरी/जोधपुर. कोई भी वाहन चोरी होने पर पीडि़त व्यक्ति संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंचकर लिखित शिकायत देता है। अमूमन पुलिस ऐसी एफआइआर तुरंत दर्ज करने की बजाय नोट करके रख लेती है, लेकिन अब ऐसी वारदात होने पर आमजन घर बैठे अथवा वारदातस्थल से ही ऑनलाइन ई-एफआइआर दर्ज करा सकेगा। इसके लिए उसे अब पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिवकृत वेबसाइट पर ई-एफआइआर दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है।
वाहन चोरी होने की स्थिति में सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल http://bit.ly/2RwsB3w पर एसएसओ आइडी से लॉगिन करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सब्मिट की जाएगी। उसके आधार पर नम्बर का सत्यापन होने के बाद ही ई-एफआइआर व ई-साइन के साथ सबमिट होगी। परिवादी को एफआइआर पर हस्ताक्षर करने थाने नहीं जाना होगा। ई-एफआइआर सब्मिट होने के बाद संबंधित थानाधिकारी के मोबाइल पर स्वत: अलर्ट का एसएमएस पहुंच जाएगा।

सिर्फ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज होगी एफआइआर
ई-एफआइआर की सुविधा सिर्फ वाहन चोरी के संबंध में शुरू की गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के तहत ही ई-एफआइआर दर्ज होगी। ऐसी एफआइआर सिर्फ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ही दर्ज होगी। यानि नामजद व्यक्ति या वारदात के दौरान चोट अथवा बल प्रयोग नहीं होना चाहिए।

इन प्रक्रिया से दर्ज होगी ई-एफआइआर
- वेबसाइट http://police.rajasthan.gov.in/citizen में जाकर आइडी व पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- फिर सिटीजन ऐप और पुलिस सिटीजन सर्च करके इन पर क्लिक करना पड़ेगा।


- फिर ई-एफआइआर (नए रजिस्ट्रेशन) आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद निम्नलिखित संदेश लिखा मिलेगा :-


ई-एफआइआर की सुविधा मात्र वाहन चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराई गई है। बशर्ते आरोपी अज्ञात हो और वारदात के दौरान चोट या बल प्रयोग नहीं हुआ हो।
आरोपी नामजद हो अथवा वारदात के दौरान बल प्रयोग किया गया हो उसकी शिकायत संबंधित थाने में जाकर ही दर्ज कराई जा सकेगी।
ई-एफआइआर का उपयोग करने के लिए शिकायकर्ता के मोबाइल नम्बर व आधार नम्बर दर्ज करवाना अनिवार्य है क्योंकि ई-हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
गलत सूचना देने या इस सुविधा का दुरुपयोग करने की स्थिति में शिकायकर्ता के खिलाफ आइपीसी की धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- अंत में आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा।
उस पर क्लिक करना पड़ेगा।



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