जोधपुर.
अपने आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीडऩ के मामले में जीवनपर्यंत की सजा काट रहे आसाराम की पैरोल याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए बताया कि पैरोल के नियम 1958 (9) में सजा के चौथाई भाग की सजा काटने पर पैराल दी जाती है। लेकिन आसाराम के जीवनपर्यंत सजा के कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वह कब तक जीएंगे या उनकी सजा कितने साल की होगी। ऐसे में उनकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया गया।
आसाराम के भांजे ने गत वर्ष भी 20 दिन की पैरोल के लिए याचिका लगाई थी। यह याचिका जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 2 नवम्बर 2018 को खारिज कर दी थी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में पैरोल याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने जिला पैरोल कमेटी को आसाराम की पैरोल के आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे।
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